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माँ बाप को प्रताड़ित करने वाले राजेश व अवधेश को न्यायालय ने सम्पति से किया बेदखल

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में माता पिता को प्रताड़ित करने वाले बच्चों को मां बाप की संपत्ति से अधिकरण बेदखली किये जाने की प्रकिया जिले में शुरू हो गयी है । जिसके अंतर्गत सदर SDM द्वारा शशि प्रभा देवी के पुत्र को मां बाप की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है । बताते चलें कि सदर
 
माँ बाप को प्रताड़ित करने वाले राजेश व अवधेश को न्यायालय ने सम्पति से किया बेदखल

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चंदौली जिले में माता पिता को प्रताड़ित करने वाले बच्चों को मां बाप की संपत्ति से अधिकरण बेदखली किये जाने की प्रकिया जिले में शुरू हो गयी है । जिसके अंतर्गत सदर SDM द्वारा शशि प्रभा देवी के पुत्र को मां बाप की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है ।

माँ बाप को प्रताड़ित करने वाले राजेश व अवधेश को न्यायालय ने सम्पति से किया बेदखल

बताते चलें कि सदर तहसील न्यायालय, उप जिलाधिकारी व सुलह अधिकारी उत्तर प्रदेश माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिकरण में शशि प्रभा देवी पत्नी राज नारायण शर्मा निवासी वार्ड नंबर 10 नेहरू नगर सैयदराजा द्वारा एक वाद शशि प्रभा देवी बनाम राजेश वगैरा दाखिल किया गया था।

माँ बाप को प्रताड़ित करने वाले राजेश व अवधेश को न्यायालय ने सम्पति से किया बेदखल

न्यायालय अधिकरण के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा शशि प्रभा देवी व राज नारायण शर्मा को प्रताड़ित करने वाले उनके पुत्रों राजेश व अवधेश को माता पिता के निजी संपत्ति मकान व दुकान से बेदखल किया गया है ।

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ऐसा आदेश न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर वह उत्तर प्रदेश माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2007 के अंतर्गत अधिकरण के अध्यक्ष उप जिलाधिकारी डॉ संजीव सिंह तहसील सदर चंदौली ने आदेश पारित किया है। 1 माह के अंदर अनुपालनार्थ भेजी गई आदेश दिनांक 21 मई 2021 को पारित किया गया है।

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