स्कूलों में बनेंगे सड़क सुरक्षा क्लब, सिखाएं जाएंगे ट्रैफिक रूल्स
स्कूलों के सड़क सुरक्षा क्लब में बच्चे सीखेंगे यातायात व्यवस्था के नियम
25 वर्ष की उम्र पार करने पर बनेंगे नाबालिगों के लाइसेंस
चंदौली जिले में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए नाबालिग के हाथों से स्टेयरिंग छुड़वाने की पहल प्रारंभ हो गई है। इसके लिए माध्यमिक स्कूलों में यातायात नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। सभी स्कूलों में सड़क सुरक्षा (रोड सेफ्टी) क्लब की स्थापना होगी। यहां विद्यार्थियों को यातायात के नियम सिखाए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि स्कूल के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वाले नाबालिगों के लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र पार करने पर बनेंगे। क्लब के शिक्षक स्कूल खुलने और बंद होने के समय सड़क पर मुस्तैद रहेंगे। अप्रशिक्षित हाथों में स्टेयरिंग से बढ़ रहे हादसों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए शासन ने डीआइओएस को निर्देशित किया है। इसके तहत अब परिवहन, यातायात विभाग की मदद से माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। इंटर तक के सभी विद्यालयों में इस क्लब का गठन होना है। निगरानी के लिए एक शिक्षक को नोडल बनाकर परिवहन विभाग प्रशिक्षित करेगा।
विद्यालय के प्रत्येक कक्षा से एक-एक छात्र को क्लब का कैप्टन नियुक्त किया जाएगा। विद्यालय में एक कक्षा सड़क सुरक्षा की जानकारी देने के लिए लगाई जाएगी। इसमें परिवहन, यातायात के अधिकारी के साथ शिक्षक भी बच्चों को सड़क सुरक्षा के टिप्स देंगे। प्रत्येक स्कूल को मिलेंगे 5500 रुपये रोड सेफ्टी क्लब के गठन के लिए प्रत्येक स्कूल को पांच-पांच हजार और दीवारों पर यातायात नियम व स्लोगन लिखवाने के लिए भी प्रति विद्यालय 500 रुपये मिलेंगे। नियमों के मुताबिक 16 वर्ष की आयु तक कोई वाहन न चलाने और 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 50 सीसी से अधिक क्षमता के वाहन चलाने पर प्रतिबंध होगा।
इस सम्बंध में जिला विद्यालय निरीक्षक दल सिंगार यादव ने बताया कि छात्रों को सड़क दुर्घटना पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक क्लब जागरूक कर का गठन किया जाना है। जो विद्यालय सड़क किनारे हैं। वहां क्लब के शिक्षक व कैप्टन सुबह व अवकाश के बाद सड़क पर खड़े होकर वाहन रोक कर बच्चों को सुरक्षित निकालेंगे। परिवहन, यातायात विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी छात्रों को जागरूक किया जाएगा। शिक्षक-अभिभावक मीटिंग में भी सड़क सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी।
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