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मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत व रेप के आरोपी नागेश्वर को मिली कठोर सजा, जानिए पूरा मामला

 


चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को एक कैदी को दुराचार के मामले में कठोर सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ रेप के मामले में साक्ष्य सही पाए जाने पर आरोपी नागेश्वर प्रसाद को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही साथ मामले में ₹10000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

 इस मामले की जानकारी देते हुए विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा के पिता ने आरोप लगाया था कि घर के नीचे खेल रही बच्ची के साथ नागेश्वर प्रसाद अक्सर गंदी हरकत किया करता था। एक दिन जब उसके पिता ने नीचे खेलने के लिए बच्ची को भेजा तो वह खेलने जाने से मना करने लगी। जब पिता ने कारण पूछा तो पता चला कि नागेश्वर प्रसाद अपने घर में बच्ची को ले जाकर गंदे वीडियो दिखाता है और उसके साथ छेड़छाड़ भी करता है। 

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इस मामले को जानने के बाद पीड़ित के पिता ने 12 अक्टूबर 2017 को इस मामले की शिकायत अलीनगर थाने में दर्ज कराई। अलीनगर पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए छेड़खानी और बलात्कार के मामले में साक्ष्य प्रस्तुत किया।

 इस मामले में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को की अदालत में सुनवाई की गई। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पास्को में अपना तर्क प्रस्तुत किया। अंत में विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने साक्ष्य को सही मानते हुए आरोपी को 12 साल की कठोर सजा सुना दी। साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाते हुए कहा कि जुर्माना न अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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