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गुवास गांव में शातिर ने बेंच दी गांव समाज की बंजर जमीन, लेखपाल ने दर्ज कराया मुकदमा

गुवास गांव में एक व्यक्ति के द्वारा ग्राम समाज की जमीन को बेचने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर शनिवार को पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।
 

चेतन राम के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा

तहसीलदार विराग पांडे ने दिया आदेश

गांव समाज की जमीन बेचने का मामला

चंदौली जिले की पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील क्षेत्र के गुवास गांव में एक व्यक्ति के द्वारा ग्राम समाज की जमीन को बेचने का मामला संज्ञान में आया है, जिसके बाद क्षेत्रीय लेखपाल की तहरीर पर शनिवार को पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है।

 बताया जा रहा है कि गुवास गांव के रहने वाले चेतन राम ने गांव की आराजी संख्या 243 में से 1300 वर्ग फीट जमीन गांव की बिंदु बाला पत्नी गंगा दयाल और दीपमाला कुमारी पत्नी विष्णु दयाल को बीते 29 अगस्त को आबादी की जमीन बताकर बेंच दी है। जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई है तो वह जमीन ग्राम समाज की बंजर भूमि के रूप में दर्ज बताई जा रही है।

 इसके बाद इस पूरे मामले में क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार को दी तो तहसीलदार विराग पांडे ने लेखपाल को चेतन राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया बताया जा रहा है कि तहसीलदार के निर्देश के बाद लेखपाल रितेश पांडे की तहरीर पर मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने आरोपी चेतन राम के खिलाफ धारा 419, 420 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

 इस मामले में तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम समाज की जमीन को अवैध तरीके से बेचने का मामला संज्ञान में आया है। ऐसे में विक्रेता द्वारा की गई इस कार्यवाही के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और पुलिस मामले में जल्द कार्रवाई करेगी।

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