चंदौली में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा के साथ 23 हजार का लगा जुर्माना
रेप के आरोपी को 20 साल की सजा
23 हजार का लगा जुर्माना
अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष अधिक कारावास
चंदौली जिले में विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के बाद नाबालिग के आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 23 हजार का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष अधिक कारावास की सजा जेल में गुजारनी होगी।
पीड़िता की ओर से विशेष अधिवक्ता(पाक्सो) शमशेर बहादुर सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किया। इसके बाद कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाया।
इस संबंध में विशेष अधिवक्ता(पाक्सो) शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि 2 जनवरी 2018 को कंदवा थाना क्षेत्र के पईकुशी गांव के बहादुर गोंड ने थाने में तहरीर दिया कि उसकी बेटी घर से लापता हो गई। इसी मामले में किशोरी के स्कूल बैग से गांव के ही लालू शर्मा का मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस ने इसी मामले दो लोगों बाबुलाल उर्फ शिवकुमार तथा लालू शर्मा के खिलाफ 363 और 366 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस ने 376, 506 और 3/4(पाक्सो एक्ट) तथा एससी एसटी एक्ट के तहत धाराओं को मुकदमें में बढ़ोत्तरी कर दी।
इसी मामले की सोमवार को विशेष न्यायाधीश(पाक्सो) के कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इसमें कोर्ट ने बाबूलाल उर्फ शिवकुमार को साक्ष्य और तर्क के आधार पर दोषी माना तथा सजा का ऐलान कर दिया।
कोर्ट ने बाबूलाल को धारा 363 आईपीसी के तहत चार वर्ष का कारावास और पांच हजार अर्थदंड, धारा 366 के तहत पांच वर्ष कारावास और सात हजार अर्थदंड, धारा 506 में एक वर्ष कारावास तथा एक हजार का अर्थदंड तथा पाक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया।
विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि दोषी को कुल 20 वर्ष की सजा तथा 23 हजार रुपये अर्थदंड लगा है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दो वर्ष अधिक की सजा जेल में गुजारनी होगी।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*