6 साल की मासूम से रेप करने वाले को 25 साल की सजा, चकिया कोतवाली का है मामला
5 साल पहले की घटना में आया फैसला
6 साल की मासूम से अरहर के खेत में रेप
चकिया कोतवाली इलाके के मामले में आया है फैसला
चंदौली जिले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को पांच साल पुराने दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाते हुए 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। चकिया कोतवाली क्षेत्र की 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की माम की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यह सजा मिली है।
बताया जा रहा है कि सबूतों और अधिवक्ताओं के तर्क के आधार पर गाजीपुर के बीरपुर गांव के जितेंद्र उर्फ ढुकनी बनवासी को रेप का दोषी करार दिया और 25 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा कारावास में गुजारनी होगी।
जानकारी के अनुसार, चकिया कोतवाली क्षेत्र की 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला पांच साल पुराना है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता (पॉक्सो) शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की है। विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 6 वर्षीय बालिका की मां ने आरोप लगाया की आरोपी घटना वाले दिन चार बजे शाम को उसके घर आया। यही शख्स दो वर्ष पहले भी मेरे भाई के साथ आया था। इसको जान पहचान का होने के कारण परिवार के लोगों ने खाना खिलाकर सुला दिया। इसके बाद जरूरी कार्य के लिए पड़ोसी के घर चली गई।
रात एक बजे रात घर लौटी तो देखा कि उसकी नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी तथा जितेंद्र भी चारपाई से गायब था। पीड़ित बालिका की मां जब बेटी को खोजते हुए गांव के समीप अरहर की खेत के पास पहुंची। जहां उसकी बेटी बिलखते हुए मिली। जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था।
इसके बाद मामला दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। इसी मामले में विवेचना के दौरान आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ और न्यायालय ने सबूत और अभियोजन के अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
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