चंदौली पुलिस ने असलहे के साथ पकड़ा पशु तस्कर, पुलिस को देखकर हो गया था फरार
चंदौली कोतवाली पुलिस की कार्रवाई
जिला अस्पताल के पास हुयी गिरफ्तारी
2 दिन पूर्व गिरफ्तारी के डर से गाड़ी छोड़कर हुआ था फरार
चंदौली जिले में गोवंशों व मादक पदार्थ तस्करी करने वालों पर चन्दौली पुलिस द्वारा लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में की जा रही कार्यवाही के दौरान 1 अवैध नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ गौवंश की तस्करी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। यह 2 दिन पूर्व गिरफ्तारी के डर से रास्ते में ही गौवंश से लदे वाहन को छोड़कर भाग गया था। इस अभियुक्त को जिला अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया है।
जानकारी में बताया जा रहा है कि पुलिस कप्तान डॉ. अनिल कुमार के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अंकुश लगाने हेतु दिए गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में गगनराज सिंह थाना प्रभारी चन्दौली द्वारा थाना स्तर पर गठित टीम में उपनिरीक्षक शिवबाबू यादव ने अपने हमराहियों के साथ मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 80/24 धारा 3/5/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के वांछित अभियुक्त को पकड़ा है।
यह अभियुक्त शमीम अहमद पुत्र मुस्लिम मिया निवासी ईसिया थाना चैनपुर (बिहार) का रहने वाला है। इसे पुलिस ने वेदान्ता हास्पिटल आते समय गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 303 बोर अवैध तमंचा व कारतूस के साथ बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या.-82/24 धारा 3/7/25 आयुध अधिनियम,1959 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
पूर्व की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 12 अप्रैल 2024 को उप निरीक्षक सूरज सिंह वनि0 रावेन्द्र सिंह मय हमराह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 1 पिकअप गौवंश को लेकर विकास भवन चन्दौली अंडर पास से होकर नेगुरा नहर के रास्ते बिहार जा रही है। इसकी गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा नेगुरा नहर पुलिया पर सघन चेंकिंग की जा रही थी। चेकिंग का दौरान कुछ समय बाद सूचना मिली कि एक पिकअप नेगुरा नहर मसौनी पुल के पास बिना चालक के खडी है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो पिकअप नम्बर यूपी 67 बीटी 1254 खड़ी थी, लेकिन इसमें चालक नहीं था। पिकअप में 08 राशि गोवंश क्रूरतापूर्ण तरीके से लादे गये। पिकअप को थाना स्थानीय लाया गया और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या-80/24 धारा 3/5/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 व धारा 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि. पंजीकृत विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित की गई।
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