कोर्ट ने सुनाई सजा, पशु तस्करी के तहत हुई कारावास, साथ में लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर 1999 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अतीक पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी लाल बिहारा थाना बमरौली धूमनगंज प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 151/1999 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विपिन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमारकी प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन संदीप कुमार द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अतीक को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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