सैयदराजा पुलिस ने 2 पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर, औरैया जिले के रहने वाले हैं दोनों अपराधी
पशु तस्करी के मामले में जेल में हैं बंद
2 शातिर गौ तस्करों के विरूद्ध की गैंगस्टर
दोनों के खिलाफ कार्यवाही से पुलिस कसेगी शिकंजा
चंदौली जिले में पुलिस द्वारा संगठित व पेशेवर अपराधियों, गौ तस्करों व मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाही की जा रही है। जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था सहित आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के दौरान आज थाना सैयदराजा द्वारा 1 अभियोग में कुल 2 शातिर गौ तस्करों के विरूद्ध की गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही करके उन पर शिकंजा कसा गया।
बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह महोदय के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर रामबीर सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा सत्य नारायण मिश्रा के कुशल निर्देशन में थाना सैयदराजा पर गठित टीम द्वारा अपराधियों एवं गोवशों की तस्करी करने वाले के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सत्य नारायण मिश्रा द्वारा थाना क्षेत्र में गोवंशो की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर सगीर पुत्र मो. शाहित उर्फ अब्दुल व गैंग सदस्य गम्भीर सिंह पुत्र बाबूर राव के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 255/23 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करायी गयी।
अभियुक्तगण का विवरण-
गैंगलीडर- 1. सगीर पुत्र मो. शहीद उर्फ अब्दुल शाहिद निवासी नगर पंचायत बाबरपुर इस्लामनगर थाना अजीतमल जिला औरया उ.प्र.
गैंगसदस्य– गम्भीर सिंह पुत्र बाबू राव निवासी रजपुरा थाना अजीतमल जिला औरया उ.प्र.
अपराधिक इतिहास का विवरण–
गैंग लीडर- सगीर पुत्र मो. शहीद उर्फ अब्दुल शाहिद निवासी नगर पंचायत बाबरपुर इस्लामनगर थाना अजीतमल जिला औरया उ.प्र.
1.मुकदमा अपराध संख्या 0133/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व धारा 429 भा.द.वि.
2.मुकदमा अपराध संख्या 255/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
गैंगसदस्य- गम्भीर सिंह पुत्र बाबू राव निवासी रजपुरा थाना अजीतमल जिला औरया उ.प्र.
1. मुकदमा अपराध संख्या 0133/2023 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 429 भा.द.वि.
2. मुकदमा अपराध संख्या 0255/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण मिश्रा के साथ-साथ कांस्टेबल गुंजन तिवारी और अंशुमान सिंह शामिल थे।
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