कंदवा पुलिस ने 3 पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर, गाजीपुर व बनारस के रहने वाले हैं शातिर
कंदवा थाने में दर्ज है मुकदमा
3 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई
जानिए तीनों शातिरों के नाम और आपराधिक इतिहास
जिले के एसपी डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक सदर के निर्देशन व राजेश राय क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण मे सलिल स्वरुप आदर्श प्रभारी निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की गयी है।
थाना कन्दवा पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वाले अभियुक्तगण शिवशंकर विश्वकर्मा पुत्र पारसनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम रौनाकला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी, हर्षित सिंह पुत्र स्व. विनोद सिंह निवासी मधुवन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर और राजेश वनवासी पुत्र श्रीमान् वनवासी निवासी ग्राम बेला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी के विरूद्ध थाना कन्दवा में दिनांक 25 फरवरी 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 07/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करायी गयी।
अभियुक्तगण का विवरण-
गैंगलीडर – 1- शिवशंकर विश्वकर्मा (उम्र 26 वर्ष) पुत्र पारसनाथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम रौनाकला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी
गैंग लीडर का अपराधिक इतिहास –
1-मुकदमा अपराध संख्या 110/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
गैंग सदस्य का विवरण व अपराधिक इतिहास –
गैंग सदस्य- 1- हर्षित सिंह पुत्र स्व0 विनोद सिंह निवासी मधुवन थाना खानपुर जनपद गाजीपुर।
1-मुकदमा अपराध संख्या 110/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
2- राजेश वनवासी पुत्र श्रीमान् वनवासी निवासी ग्राम बेला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र 19 वर्ष
1-मुकदमा अपराध संख्या 110/2023 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कन्दवा जनपद चन्दौली
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