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अवैध असलहे को लेकर घूमता था बिहार का मोहम्मद इकबाल, ऑपरेशन कन्विक्शन में मिली सजा

आरोपी अभियुक्त मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद फहीम निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास के विरुद्ध अपराध संख्या- 241/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
 

दीपक कुमार मिश्रा की अदालत में मिली सजा

आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को मिली कारावास की सजा

साथ में लगाया गया अर्थदंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

बताया जा रहा है कि 26 नवंबर 2009 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद फहीम निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास के विरुद्ध अपराध संख्या- 241/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।                   

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा मोहम्मद इकबाल पुत्र मोहम्मद फहीम निवासी खुर्माबाद थाना चेनरी जिला रोहतास को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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