जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को मिली सजा, 8 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना भी
चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह (एएसजे कक्ष संख्या प्रथम) चंदौली द्वारा अपने मित्र पर जानलेवा हमला करने वाले 1 अभियुक्त को 8 वर्ष की कठोर कारावास व 10000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित तथा अर्थदंड न अदा करने पर 03 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है ।
आपको बता दे कि दिनांक 11.10.2015 को अपराध संख्या- 568/2015 धारा 307 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. राकेश उर्फ विशाल उर्फ छोटू सेठ पुत्र पप्पू सेठ निवासी लखमीपुर (कैथापुर) थाना मुगलसराय के विरुद्ध अपराध संख्या- 568/2015 धारा 307 भारतीय दंड विधान थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने ही मित्र पर जानलेवा हमला किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक हेड कांस्टेबल संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एएसजे कक्ष संख्या प्रथम द्वारा दोषी अभियुक्त 1.राकेश उर्फ विशाल उर्फ छोटू सेठ पुत्र पप्पू सेठ निवासी लखमीपुर (कैथापुर) थाना मुगलसराय को 08 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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