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ऑपरेशन कन्विक्शन में हो रही ताबड़तोड़ सजा, अभियान में 3 अभियुक्तों को सुनाई गई सजा ​​​​​​​

चंदौली जिले में आज "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा सुनाई गई ।
 

 दहेज उत्पीड़न के दोषी को मिली सजा

कारावास के साथ लगाया गया अर्थदण्ड

सैयदराजा थाने में दर्ज हुआ था मामला

चंदौली जिले में आज "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा सुनाई गई । इसी क्रम में आज 3 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई । 

बताया जा रहा है कि दहेज उत्पीड़न के दोषी 02 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा 03वर्ष-06 माह का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा 1.पिण्टू यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना सैयदराजा जिला चन्दौली को 03 वर्ष का कारावास व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। 2.रिंकू यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी ग्राम मुहम्मदपुर थाना सैयदराजा जिला चन्दौली को 06 माह का कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
  
इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री इन्दू रानी (सिविल जज जू0डजि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त महेन्द्र सिंह पुत्र रुपचन्द्र सिह निवासी कैथाला थाना गुलावटी जिला बुलन्दशहर को न्यायालय उठनें तक की सजा व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा 10दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

                                                                                                                                                                                                                                       

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