पशु तस्करी के मामले में 30 साल बाद लालचंद्र को मिली सजा, कारावास के साथ लगा 1000 का अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
बताया जा रहा है कि 15 फरवरी 1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लालचन्द्र पुत्र राम प्रकाश निवासी गनेशीपुर थाना हण्डिया जिला प्रयागराज विरुद्ध अपराध संख्या- 50/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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