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नाबालिग लड़की को भगाकर रेप करने वाले डब्बू राजभर को मिली सजा, जानिए मामला

विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म आरोपित को पांच साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा दिया है।
 

नाबालिग लड़की को भगाकर रेप

आरोपी डब्बू राजभर को मिली सजा

जानिए पूरा मामला
 

चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म आरोपित को पांच साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगा दिया है। साथ ही बताया है कि अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में न्यायालय में विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर सिंह ने पक्ष रखा।

मामले में जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि चकिया कोतवाली क्षेत्र निवासी एक पिता ने अपने नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप गांव के ही डब्बू राजभर लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री छह सितंबर 2018 को सीवान की तरफ गई थी। इसी दौरान डब्बू बाइक लेकर वहां पहुंचा। उसने बालिका धमकाकर बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद उसे लेकर अदलहाट चला गया। 


अदलहाट में उसने बालिका को रात में एक कमरे में बंद रखा। इसी दौरान उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन सुबह उसे गांव लाकर छोड़ दिया। उसने धमकी दी थी कि घर में किसी से कुछ मत बताना। लेकिन पीड़िता ने माता-पिता को आपबीती बता दी। इसके बाद बालिका के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। 

आप को बता दें कि मामले की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कुंवर प्रभात सिंह ने किया था। पुलिस ने न्यायालय में साक्ष्य व चार्जशीट दाखिल की। दोनों पक्षों की गवाही व दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपित को पांच साल की सजा सुनाई।

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