पशु तस्कर को कोर्ट ने दी सजा, कारावास के साथ लगाया 1600 का जुर्माना
चंदौली जिले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल 2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सगीर अहमद पुत्र मुन्नू निवासी चकमदा थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज के विरुद्ध अपराध संख्या- 90/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विपीन कुमार (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल राजीव प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन सुश्री नूतन द्वारा अभियुक्त सगीर अहमद को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
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