जानिए, सैयदराजा के 3 और रामनगर के 1 दलाल के खिलाफ नौगढ़ थाने में क्यों दर्ज हुआ मुकदमा
थाना नौगढ़ में सैयदराजा थाना क्षेत्र के रहने वाले रामबली पुत्र रघुनाथ, जीवित पुत्र राम निहोर, राजू पुत्र सुमारू सभी भतीजा गांव के तथा रामलखन पुत्र मोती निवासी कटेसर, थाना रामनगर वाराणसी के विरुद्ध धारा 323/ 342/ 506/ 420 का मामला दर्ज हुआ है।
चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ के 24 मजदूरों को दलालों के द्वारा बंधक बनाकर महाराष्ट्र के कामपतिगाव में जबरिया काम कराने और मारने पीटने के मामले में आखिरकार सैयदराजा थाना क्षेत्र के 4 दलालों के खिलाफ थाना पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
आपको बता दें कि नौगढ़ थाना क्षेत्र की गीता पत्नी राम लखन निवासी मलेवर ने पुलिस को तहरीर दिया था कि विनायकपुर गांव के दिनेश, मोहरराम, रामदेव, रामकेर, राजेश, तिलक, संदीप, निरहू, नंदलाल, फुलेही, उषा, श्याम सुंदर, मलेने, शिव मोहन, खरपत्तू, श्याम सुंदर, विजयी, रंजीत, कमलेश, भोनू, बुल्लू, रामआशीष को बीते 29 दिसंबर को सैयदराजा थाना क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोगों ने बहला- फुसलाकर काम कराने हेतु महाराष्ट्र ले गए।
आरोप है कि मजदूरों को जबरिया काम कराया जा रहा है। अब वहां न तो उन्हें मजदूरी दी जा रही है और न ही उन्हें वापस घर आने दिया जा रहा है। एक प्रकार से उन्हें बंधक बना लिया गया है। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की तो उन्हें पकड़कर बहुत मारा -पीटा गया है। पीड़ित परिवार के लोगों ने शुक्रवार को थाने में तहरीर दिया था, लेकिन मुकदमा दर्ज न किए जाने पर अगले दिन पीड़ित महिलाएं डीएम और एसपी से मिली और उन्हें आपबीती सुनाई।
एसपी अंकुर अग्रवाल ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने सैयदराजा थाना क्षेत्र के रामबली पुत्र रघुनाथ, जीवित पुत्र राम निहोर, राजू पुत्र सुमारू सभी भतीजा गांव तथा राम लखन पुत्र मोती निवासी घुरवानाला, कटेसर, थाना रामनगर वाराणसी के विरुद्ध धारा 323, 342, 506, 420 के तहत बंधक बनाने, धोखाधड़ी करने के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है।
सीओ आपरेशन शेषमणि पाठक बोले
अभियुक्तों के खिलाफ धर पकड़ करने हेतु थाना प्रभारी नौगढ़ को आदेश दिए गए हैं।
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