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भैसौड़ा गांव में अवैध खनन के लिए ग्राम प्रधान पर दर्ज हुआ मुकदमा

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के भैसौड़ा गांव में अवैध रूप से कराए जा रहे मोरंग खनन के मामले में क्षेत्रीय वनाधिकारी मझगाई इमरान खान ने ग्राम प्रधान खुश्बूनिशा के विरूद्ध वन अधिनियम के प्रावधानो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अन्य संलिप्तों को भी चिह्नित कर वन विभाग की टीम जांच में
 
भैसौड़ा गांव में अवैध खनन के लिए ग्राम प्रधान पर दर्ज हुआ मुकदमा

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चंदौली जिले के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के भैसौड़ा गांव में अवैध रूप से कराए जा रहे मोरंग खनन के मामले में क्षेत्रीय वनाधिकारी मझगाई इमरान खान ने ग्राम प्रधान खुश्बूनिशा के विरूद्ध वन अधिनियम के प्रावधानो के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

वहीं अन्य संलिप्तों को भी चिह्नित कर वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। क्षेत्रीय वनाधिकारी मझगाई इमरान खान ने बताया कि भैसौड़ा कंपार्टमेंट के मझगाईं बीट में ग्राम प्रधान भैसौड़ा खुश्बूनिशां द्वारा आरक्षित वन भूमि में अवैध रूप से मोरंग खनन की शिकायत मिली थी।

इस पर वन दरोगा बीके पांडेय व बीट प्रभारी प्रसिद्ध कुमार ने जांच करके रिपोर्ट दी। ग्राम प्रधान के विरूद्ध वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही खनन में संलिप्त लोगों की जांच कर चिह्नित किया जा रहा है।

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