जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

हाईकोर्ट ने नौगढ़ के इस ग्राम प्रधान का पावर किया सीज, गांव में मचा हड़कंप

 

चंदौली जिले के तहसील नौगढ़ में हाई कोर्ट ने बसौली गांव के नवनिर्वाचित प्रधान पप्पू गोंड  के खिलाफ एक्शन लिया गया है। इन पर आरोप है कि ग्राम प्रधान ने फर्जी अनुसूचित जाति, निवास प्रमाण  पत्र के सहारे  चुनाव जीता था, जबकि ये अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अधिकारियों के निर्देश पर देर शाम सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेमचंद्र ने ग्राम पंचायत का डोंगल डीएक्टिव कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के दो अन्य प्रधानों के खिलाफ   चल रही निवास के जांच पड़ताल का मामला चर्चा में है।


आपको बता दें कि एसडीएम न्यायालय नौगढ़ में निवास प्रमाण पत्र को लेकर ग्राम पंचायत ठठवां और बजरडीहा का मामला विचाराधीन है। पप्पू गोंड ने  ग्राम पंचायत बसोली से आरक्षित आवेदन किया था। याचिका में आरोप है कि पड़री कला, तहसील रावर्टसगंज, सोनभद्र का रहने वाला है। पप्पू गोंड कुछ सालों से गांव में मजदूरी करने  के बाद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाया और सीट आरक्षित होने पर  चुनाव मैदान में ताल ठोक दी, फिर 41 से ज्यादा मतों से वो जीत भी गया।


 बसौली के नवनिर्वाचित प्रधान पप्पू गोंड की यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी और विरोधियों ने डीएम संजीव सिंह से इनके जाति प्रमाण पत्र की शिकायत कर दी। जब जांच हुई तो पता चला कि सोनभद्र निवासी पप्पू गोंड अनुसूचित जनजाति के हैं। प्रधान के द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध न कराए जाने पर तहसीलदार नौगढ़ लालता प्रसाद ने भी जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया था । इसको लेकर ग्राम प्रधान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली और  अब कोर्ट ने दोबारा 2 माह का समय निर्धारित करते हुए  गेंद एसडीएम के पाले में डाल दिया है।
 


सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रेमचंद्र ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ग्राम पंचायत बसौली के खाते का डोंगल डीएक्टिव कर दिया गया है।
 


 हाईकोर्ट के आदेश की पत्रावली के साथ प्रार्थना पत्र लेकर दोपहर बाद 3 बजे पप्पू गोंड से पराजित प्रधान प्रत्याशी बचाउ राम ने एसडीएम और खंड विकास अधिकारी कार्यालय को देते हुए ग्राम पंचायत का खाता सीज करने का अनुरोध किया है।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*