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नौगढ़ में विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यक्रम, न्यायाधीश विकास वर्मा बोले- न्याय सबके लिए, अन्याय किसी के साथ नहीं

ग्राम्या संस्थान की निदेशक बिंदु सिंह ने कहा कि यदि किसी महिला या किशोरी के साथ घरेलू हिंसा या उत्पीड़न होता है, तो वह बेझिझक संबंधित विभाग या संस्था को सूचना दें।
 

नौगढ़ में विधिक जागरूकता एवं निस्तारण शिविर

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दी चेतावनी

बच्चों का स्थान स्कूल में मजदूरी में नहीं

विधिक सेवा प्राधिकरण ने जरूरतमंदों को दिलाया न्याय का भरोसा

चंदौली जिले के विकास खंड नौगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ने गुरुवार को खंड विकास कार्यालय सभागार में जन समस्याओं की सुनवाई, विधिक जागरूकता एवं निस्तारण शिविर का आयोजन किया गया।

 न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास वर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। न्यायाधीश विकास वर्मा ने कहा, "कानून सबके लिए समान है, और कोई भी व्यक्ति, विशेषकर महिलाएं और बच्चे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से न डरें। यदि आपके क्षेत्र में महिला हिंसा, बालिका शोषण, घरेलू उत्पीड़न या किसी भी प्रकार का अन्याय हो रहा है, तो तुरंत इसकी शिकायत करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।"

Legal awareness

 उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने सभी नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनका लाभ लेना चाहिए।

ग्राम्या संस्थान की निदेशक बिंदु सिंह ने कहा कि यदि किसी महिला या किशोरी के साथ घरेलू हिंसा या उत्पीड़न होता है, तो वह बेझिझक संबंधित विभाग या संस्था को सूचना दें। पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसदौरान 1090 वूमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन 1930 साइबर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन और 112 आपातकालीन सेवा की जानकारी दी गई।

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बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ सख्त चेतावनी

जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभात सिंह ने बाल विवाह और बाल श्रम को समाज के लिए घातक बताते हुए कहा कि बच्चों का स्थान स्कूल में है, मजदूरी में नहीं। उन्होंने कहा कि परिषदीय स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा, जूते- मोजे और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

खंड विकास अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे चल रहा है, और पात्र लोग "आवास प्लस" एप के माध्यम से अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन लोगों को अब तक शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है, वे अपने पंचायत सचिवालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

न्यायाधीश विकास वर्मा ने विधिक सेवा प्राधिकरण की मुक्त कानूनी सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए आश्वासन दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण हर जरूरतमंद को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरतमंद व्यक्ति विशेष रूप से गरीब महिला बच्चे वरिष्ठ नागरिक और विकलांग व्यक्ति निशुल्क विधिक सेवा सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राम नारायण, संस्थान की कोऑर्डिनेटर नीतू सिंह, सुरेंद्र सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रेनू जायसवाल, कलावती, प्रमिला, सुमन, इंद्रावती सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और किशोरियां उपस्थित रहीं।

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