चंदौली जिले के ब्लॉक नौगढ़ में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह को आजमगढ़ के अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने 2 साल का कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि वादी मुकदमा बालचंद तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालय लंसड़ा कला, शिक्षा क्षेत्र मार्टिनगंज, आजमगढ़ में तैनाती के दौरान रहे खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश नारायण सिंह पर मारने पीटने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला चल रहा था। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने 2 साल की कैद के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आजमगढ़ SC ST कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता आलोक त्रिपाठी और प्राइवेट अधिवक्ता सुरेश राम ने पैरवी किया। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने पैरवी किया।
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