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ग्राम प्रधान व सचिव का चेहरा देखकर खुलेगा पंचायत भवन का कंप्यूटर, नयी पहल से सहूलियत या टेंशन

चंदौली जिले में ग्राम पंचायत भवन से भुगतान को पारदर्शी बनाने के साथ प्रधान व सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने नई व्यवस्था की है।
 

 अब ग्राम प्रधानों को नया टेंशन देगा यह नियम

घर बैठने वाली महिला प्रधानों को जाना होगा ऑफिस

 कोई और नहीं खोल पाएगा सरकारी रिकॉर्ड वाला कंप्यूटर

चंदौली जिले में ग्राम पंचायत भवन से भुगतान को पारदर्शी बनाने के साथ प्रधान व सचिव की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज विभाग ने नई व्यवस्था की है। भवनों में स्थापित कंप्यूटर अव पंचायत सहायक के अलावा संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव का चेहरा देखकर खुल सकेंगे। पंचायत गेट वे पोर्टल पर पंचायत सहायक के अलावा ग्राम प्रधान व सचिव का फेस रिकग्निशन (चेहरे की पहचान) होगा। इसके अलावा क्यूआर कोड मैच करक भी कंप्यूटर खुलेंगे और भुगतान हो सकेंगे।

इसके लिए शासन ने सभी डीपीआरओ को निर्देश दिए हैं कि पंचायत भवन में पंचायत गेट वे पोर्टल तत्काल स्थापित कराया जाए और ई-ग्राम स्वराज से संबंधित सभी कार्य यहां के कंप्यूटर से ही संपादित कराया जाएं। लेकिन, निर्देश में सिर्फ पंचायत सहायक के फेस रिकग्निशन पर ही कंप्यूटर खुलने की व्यवस्था रही। यह व्यवस्था ग्राम प्रधानों को रास नहीं आई। प्रधान संगठन की कई इकाइयां मुख्य सचिव पंचायती राज से लिखित विरोध जताते हुए व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी। निदेशक पंचायती

पंचायत भवन में पंचायत गेट वे पोर्टल स्थापित कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इस व्यवस्था के बाद आसानी से पकड़ी जा सकेगी वित्तीय अनियमितता राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता से देखते हुए दस जून को एक विभागीय निर्देश जारी किया।

 इसमें कहा गया है कि मई 2024 को तय की कई व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया गया है। पंचायत गेट वे पोर्टल से भुगतान के लिए फेस रिकग्निशन और क्यूआर कोड में पंचायत सहायक के अलावा ग्राम प्रधान व सचिव का भी फेस और क्यूआर कोड मान्य होगा। यानि ग्राम प्रधान सचिव और पंचायत सहायक में से किसी भी एक के फेस से पंचायत गेट वे पोर्टल के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा।

 सीडीओ एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि इस व्यवस्था से वित्तीय अनियमितता आसानी से पकड़ी जा सकेगी। जिसके फेस रिकग्निशन या क्यूआर कोड से भुगतान हुआ होगा, उसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस व्यववथा से पारदर्शिता आएगी। इसके अनुपालन के लिए पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए गए हैं।

                                                                                                                           

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