राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्चा
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चंदौली जिले में पंचायत चुनाव के लिए लोग जोर लगाने लगे हैं और उसके लिए अभी से पैसे खर्च करके माहौल भी बना रहे हैं। वहीं आयोग ने दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों के खर्च सीमा को तय कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा निर्धारित करके सारे दावेदारों को आगाह कर दिया गया है। अगर आचार संहिता जारी होने के बाद इससे अधिक खर्च किया तो दावेदारी खतरे में पड़ सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार ग्राम प्रधान, बीडीसी के प्रत्याशी चुनाव में अधिकतम 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार 1.50 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके लिए नामांकन के बाद उम्मीदवारों को खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। इससे अधिक खर्च करेंगे तो उम्मीदवारी खतरे में पड़ सकती है।
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार ग्राम प्रधान अधिकतम 75 हजार खर्च कर सकते हैं। इसमें नामांकन से लेकर मतगणना तक की अवधि का पूरा खर्च शामिल होगा। इसी प्रकार बीडीसी(क्षेत्र पंचायत सदस्य) व जिला पंचायत सदस्यों को भी सीमा के अंदर ही खर्च करना होगा।
आयोग के मानकों की अनदेखी करने वाले प्रत्याशियों की चुनाव में दावेदारी खतरे में पड़ सकती है। इसकी मानीटरिंग के लिए जिला प्रशासन टीम गठित करेगी। उद्योग, रजिस्ट्री दफ्तर समेत अन्य कार्यालयों के अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम बनाई जाएगी, जो प्रत्याशियों के चुनाव खर्च पर नजर रखेगी।
इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी कैलाश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार ही चुनाव व्यय करना होगा। इससे अधिक खर्च करने वाले उम्मीदवार मुश्किल में पड़ सकते हैं।
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