ADM न्यायालय ने कन्हैया यादव को किया जिला बदर, 24 घंटे में जिला छोड़ने का आदेश
चुनाव के पहले धड़ाधड़ हो रही है जिला बदर की कार्रवाई
एक और के लिए आ गया आदेश
जिले के बाहर जाएगा सैयदराजा इलाके का यह शातिर
चंदौली जिले के अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने शातिर अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई करते हुए अगले 6 महीने तक के लिए जिले से बाहर रहने का फैसला सुनाया है। वहीं न्यायालय ने आदेश की अवधि तक जिले से बाहर रहने का आदेश देते हुए 24 घंटे के भीतर जिले से बाहर चले जाने के लिए कहा है।
जानकारी के अनुसार, सैयदराजा थाने के मनराजपुर गांव निवासी कन्हैया यादव शातिर अपराधी है। पुलिस के अनुसार वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में अभ्यस्त हो चुका था। उसका जनता के बीच खौफ था। पुलिस की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एडीएम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
असके बाद जिले की एडीएम कोर्ट ने अपने स्तर से मामले की जांच कराई। इसमें पुलिस की दलील सही पाई गई। इसपर न्यायालय ने उसे 24 घंटे के अंदर जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया। यह आदेश छह माह तक प्रभावी रहेगा। तब तक उसे जिले की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि जिला बदर की अवधि के दौरान घर में पाया गया तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
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