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सर्पदंश से मौत होने पर परिवार को मिलेगी 4 लाख की सहायता राशि

सर्पदंश पर मौत पर अब एक सप्ताह के अंदर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। सर्पदंश से होने वाली मौत को शासन ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है।
 

सर्पदंश से होती है किसी की मौत

परिवार को मिलेगी 4 लाख की सहायता राशि

चंदौली जिले में सर्पदंश पर मौत पर अब एक सप्ताह के अंदर मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। सर्पदंश से होने वाली मौत को शासन ने राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इसके तहत दिवंगत व्यक्ति के स्वजन सरकारी मुआवजे का हकदार होंगे। राशि पाने के लिए स्वजन को अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापन और जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद राशि मिलने का प्रावधान है।


आप को बता दें कि शासन ने फिर से नई व्यवस्था बनाकर सर्पदंश से मौत पर राहत राशि दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। इसमें साफ कर दिया है कि पोस्टमार्टम में बिसरा रिपोर्ट जरूरी नहीं है। फारेंसिक स्टेट लीगल सेल की मानें तो बिसरा की जांच में सर्पदंश प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे में बिसरा सुरक्षित किया जाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है।


अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी सात दिनों में सर्पदंश से मृतक परिवार को राहत राशि देने की शासन की मंशा को साकार करें। बिसरा जांच की व्यवस्था को राहत वितरण में शामिल नहीं किया जाएगा।

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