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चकिया कस्बे में 19 अवैध ट्रकों का हुआ चालान, ARTO डॉ सर्वेश गौतम की कार्रवाई से माहौल गर्म

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एक संयुक्त टीम बनायी गयी
 

ओवर लोड और अवैध खनन में शामिल गाड़ियों पर एक्शन

संयुक्त टीम के अभियान में 19 गाड़ियों का चालान

नौगढ़ में भी 6 अवैध रूप से चल रहे ट्रैक्टरों पर एक्शन

 

चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देश के क्रम में जनपद में अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की गयी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु एक संयुक्त टीम बनायी गयी, जिसमें उपजिलाधिकारी चकिया-द्विव्या ओझा, एआरटीओ (प्रवर्तन) डॉ0 सर्वेश गौतम, क्षेत्राधिकारी चकिया- अतुल कुमार प्रजापति एवं खनन अधिकारी गुलशन कुमार शामिल रहें।


संयुक्त टीम द्वारा चकिया कस्बे में 19 अवैध ट्रकों का चालान किया जो कि चकिया कस्बे में संचालित हो रहे थे जिनसे आम नागरिकों को असुविधा हो रही थी। इन ट्रकों का चालान ओवरलोड, बिना परमिट के संचालन, हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट, रिफ्लेक्टर एवं कर बकाया के अभियोग में किया गया। उक्त कार्यवाही में इन 19 ट्रकों पर लगभग 06 लाख रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया। साथ ही अन्य 02 ट्रकों एवं 03 ट्रालियों पर मिट्टी/गिट्टी ढोने एवं अवैध खनन के अभियोग में परिवहन एवं खनन विभाग द्वारा विभिन्न अभियोगों कार्यवाही करते हुए लगभग 03 लाख रूपये का चालान किया गया। 


उप जिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा भी नौगढ़ क्षेत्र में 06 अवैध संचालित ट्रैक्टरों को बन्द किया गया। ये ट्रैक्टर कृषि हेतु पंजीकृत थे परन्तु उनका प्रयोग व्यावसायिक कार्यों में (मिट्टी/गिट्टी/ईंट के ढोने) किया जा रहा था साथ ही अवैध खनन का कार्य भी किया जा रहा था। इन ट्रैक्टरों पर विभिन्न अभियोगों में कुल लगभग 04 लाख रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया। 


औद्योगिक नगर क्षेत्र रामनगर में भी परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी डॉ0 सर्वेश गौतम-ए0आर0टी0ओ0 एवं ललित कुमार मालवीय-यात्री, मालकर अधिकारी चन्दौली द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए 07 ट्रैक्टरों को बन्द किया गया। ये ट्रैक्टर कृषि कार्य में पंजीकृत थे, परन्तु उनका प्रयोग ईंट ढोने में किया जा रहा था, जिन्हें सम्बन्धित अभियोगों में आरोपित करते हुए बन्द किया गया एवं लगभग 05 लाख रूपये का जुर्माना आरोपित किया गया।

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