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हाईकोर्ट का आदेश : ASP बोले- अब बेवजह हिरासत में लेने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं

 

 
चंदौली जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम द्वारा गुरूवार को जनपद के समस्त अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को सम्बोधित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 सितंबर 2021 के अनुपालन के संबंध में निर्गत दिशा-निर्देश से अवगत कराया गया और पालन न करने वाले लोगों को मिलने वाले दंड के बारे में भी जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने कहा कि

 यदि किसी पुलिसकर्मी या पुलिस अफसर के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन करते हुए किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिरासत में लिया जाता है, तो उत्तरदायी अधिकारी या पुलिसकर्मी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के साथ साथ पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने कहा कि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट 3 माह में अथवा संगत नियमावली में यथा उल्लिखित समयनुसार प्रस्तुत करनी होगी। सभी पुलिसवालों का साफ साफ समझाने की कोशिश की कि यदि किसी नागरिक की अवैध रूप से हिरासत प्रमाणित पायी जाती है, तो पीड़ित व्यक्ति को रुपए- 25000/ की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में देना होगा। इसलिए कोई भी कार्रवाई सोच समझ कर नियमानुसार ही करें।

उन्होंने कहा कि सभी उक्त आदेश को भली-भांति समझ कर इसका पालन करने सहित अपने अधीनस्थों को भी इस विषय में पूरी जानकारी दे दें, ताकि इस आदेश का पालन बिना किसी गलती के सुनिश्चित हो। इसके अनुपालन में थोड़ी सी भी लापरवाही पुलिसकर्मी व अफसरों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है।

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