जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

जानिए किस मामले में की गयी है शिवशंकर पटेल पर यह कार्रवाई, हल्के में ले रहे थे नोटिस

भाजपा नेता शिवशंकर पटेल के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट इलाहबाद ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की आदेश जारी की।
 

एमपी-एमएलए कोर्ट इलाहबाद का आदेश

शिवशंकर पटेल पर हुई है यह कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग वर्ग के पूर्व सदस्य और सांसद के विधानसभा के प्रतिनिधि भाजपा नेता शिवशंकर पटेल के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट इलाहबाद ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की आदेश जारी की। यह कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन एक मामले में उनके हाजिर नहीं होने पर की गई है। सोमवार की रात पुलिस ने चुपके से भाजपा नेता के घर जाकर नोटिस सौंपा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा आयोग वर्ग के पूर्व सदस्य भाजपा नेता शिवशंकर पटेल के खिलाफ वर्ष 2015 में पुलिस ने आईपीसी की धारा 143 व 341 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था।

बताया जा रहा है कि पड़ाव से बहादुरपुर मार्ग के निर्माण के लिए करीब 6 साल पहले शिव शंकर पटेल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मुगलसराय स्थित पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान उन्होंने सड़क को भी जाम किया था। इसी मामले को लेकर तत्कालीन अधिशासी अभियंता ने भाजपा नेता शिव शंकर पटेल सहित अन्य दर्जनों लोगों के खिलाफ मुगलसराय कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में इलाहाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में मामला विचाराधीन था। 2 तारीख से बीतने के बाद शिव शंकर पटेल न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। इसी बात पर विशेष न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। फिलहाल इस मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए 10 नवंबर की तारीख दी गयी, जिस पर इनको कोर्ट में हाजिर होना है।

BJP Leader Shiv Shankar Patel

कहा जा रहा है कि मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद शिवशंकर पटेल के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज में मुकदमा चलने लगा। कई बार बीडब्ल्यू (जमानती वारंट) व एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) जारी किया। इसके बाद भी भाजपा नेता कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर न्यायालय ने आरोपी शिवशंकर पटेल के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की उद्घोषणा जारी की। नोटिस जारी होने के बाद सोमवार की रात मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने मढ़िया गांव स्थित उनके आवास पर जाकर आरोपी को इसका तामिला कराया। कोर्ट की ओर से उन्हें 10 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। 

पिछड़ा आयोग वर्ग के पूर्व सदस्य शिवशंकर पटेल की पत्नी अनिता पटेल दो बार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है। वहीं इस वर्ष वह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थीं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*