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शराब बेचने के लिए डीएम का नया आदेश, POS मशीन से होगी शराब की बिक्री

जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी ने सभी अनुज्ञापियों (लाइसेंस धारकों) को कड़े निर्देश दिए कि वे शराब की 100% बिक्री पीओएस मशीन से ही करें।
 

चंदौली जिले में ऐसे रुकेगी अवैध शराब की बिक्री

अब पीओएस मशीन से होगी शराब की 100% बिक्री

जिलाधिकारी ने मीटिंग करके दिए सख्त निर्देश

चंदौली जिले में शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों पर पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब शराब की 100% बिक्री पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक हुई।

बैठक में क्या हुआ फैसला
इस बैठक में जिला आबकारी अधिकारी, सभी आबकारी निरीक्षक, ओएसिस साइबर नेटिक्स के प्रतिनिधि और शराब की दुकानों के मालिक शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार की मंशा के अनुसार शराब की सभी दुकानों को पीओएस मशीन के माध्यम से स्टॉक की एंट्री और बिक्री सुनिश्चित करने के निर्देश देना था। ऐसा करने से शराब की पूरी सप्लाई चेन की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी।

क्या है पीओएस मशीन
पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो व्यवसायों को ग्राहक भुगतान स्वीकार करने, बिक्री को ट्रैक करने, और इन्वेंट्री का प्रबंधन करने में मदद करता है. यह एक आधुनिक कैश रजिस्टर का काम करता है, जिससे ग्राहक डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, और व्यापारी को लेनदेन की एक रसीद मिल जाती है. 

सख्त कार्रवाई की चेतावनी
जिलाधिकारी और जिला आबकारी अधिकारी ने सभी अनुज्ञापियों (लाइसेंस धारकों) को कड़े निर्देश दिए कि वे शराब की 100% बिक्री पीओएस मशीन से ही करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बरतने पर विभागीय नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अनुज्ञापियों ने अपनी समस्याओं को भी सामने रखा, जिन पर अधिकारियों ने तुरंत समाधान सुझाए।

यह कदम न केवल अवैध बिक्री पर रोक लगाएगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी वृद्धि करेगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगा कि शराब की बिक्री पूरी तरह से पारदर्शी हो।

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