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बुजुर्गों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा, घर बैठे देंगे वोट

चंदौली जिले में 80 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग मतदाता विधानसभा चुनाव में घर बैठे ही अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। मतदान कार्मिक घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए उनका मतदान कराएंगे।
 

बुजुर्गों को मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा
अब बिजुर्गों को नहीं होगी परेशानी 
घर बैठे देंगे वोट

चंदौली जिले में 80 साल से अधिक आयु वाले बुजुर्ग मतदाता विधानसभा चुनाव में घर बैठे ही अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। मतदान कार्मिक घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए उनका मतदान कराएंगे। इसके बाद इसे लाकर जमा कराएंगे। ईवीएम के मतों के साथ पोस्टल बैलेट के मतों की भी गिनती की जाएगी। 


 बताते चलें कि 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाता खुद चलकर बूथों पर जाने और लाइन में लगकर मतदान करने में असमर्थ होते हैं। परिवार के लोगों को परेशानी झेलकर उन्हें बूथों तक पहुंचाना पड़ता है। 90 फीसद से अधिक बुजुर्ग वोट देने के लिए नहीं जा पाते हैं। इससे मतदान प्रतिशत गिरता है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने पहल की है। जिला प्रशासन को 80 साल से अधिक आयु वाले मतदाताओं का आंकड़ा तैयार करने का आदेश दिया गया है। इन मतदाताओं के मतदान के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जाएगी। मतदान कार्मिक बुजुर्ग मतदाताओं के घर जाकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराएंगे। मुहर लगे मतपत्र लिफाफे में बंद कर जमा कराए जाएंगे।

Elders will vote sitting at home


 मतगणना के दौरान ही लिफाफे खुलेंगे। ईवीएम के साथ पोस्टल बैलेट के मतों की भी गिनती की जाएगी। माना जा रहा कि आयोग की पहल से मतदान का आंकड़ा बढ़ेगा। अपनी वृद्धावस्था की वजह से बूथों पर जाकर मतदान करने में असमर्थ बुजुर्गों का वोट भी प्रत्याशियों को मिलेगा। 


इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि जिले में मतदाताओं की संख्या 14 लाख 4 हजार 183 है। इसमें 7 लाख 59 हजार 674 पुरुष व 6 लाख 44 हजार 419 महिला मतदाता शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 14 लाख 1 हजार 981 थी। संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान इस बार 2202 मतदाता बढ़े हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए 1533 बीएलओ व 81 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। 'निर्वाचन आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा देने की योजना बनाई है। 80 साल से अधिक आयु वाले वृद्ध व अशक्त मतदाताओं को यह सुविधा मिलेगी। आयोग के आदेश का बखूबी पालन कराया जाएगा।

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