NBW जारी होते ही कोर्ट पहुंचे मनोज सिंह, CJM कोर्ट में हुयी जादू-टोने वाले मामले की सुनवाई
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक मिश्रा की अदालत में पेश हुए सपा नेता
3 अक्टूबर को जारी हो गया था एनबीडब्लू
कोर्ट ने हाजिर होने के बाद निरस्त किया गैर जमानती वारंट
चंदौली जिले के सपा नेता मनोज सिंह डब्लू शनिवार को धीना थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या-46/2021 में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक मिश्रा की अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर द्वारा एनबीडब्लू को निरस्त कराया और बजरिए अधिवक्ता अजय कुमार मौर्य अपने पक्ष को न्यायालय के समक्ष रखा। न्यायालय द्वारा सपा नेता के हाजिरी के बाद तीन अक्टूबर को द्वारा एनबीडब्लू को निरस्त करते हुए मामले में सुनवाई की।
आपको विदित हो कि वर्ष-2021 में धीना थाना अंतर्गत महुंजी ग्राम प्रधान अनुसूईया देवी व पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत कुल 51 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह वही प्रकरण है जिसमें महुजी की तत्कालीन महिला प्रधान अनुसुईया देवी ने पूर्व प्रधान उमाशंकर सिंह द्वारा बीमारी के दौरान अस्पताल में दिए गए कपड़े, मिठाई व श्रृंगार के सामान को जादू-टोना का बताते हुए चक्काजाम किया था।
जानकारी के बाद सपा नेता मनोज सिंह डब्लू भी मौके पर पहुंचे। इसी मामले में स्थानीय पुलिस उक्त एफआईआर धारा-143, 147, 186, 188, 189, 341, 353, 269, 270, 504, 506, 34, 7 सीएलए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 54, महामारी अधिनियम-3 के तहत दर्ज करते हुए कार्यवाही में जुट गई।
उक्त मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अनुसुईया देवी की फाइल व सपा के पूर्व विधायक की फाइल को पृथक कर सुनवाई की कार्यवाही को आगे बढ़ाया। इसी मामले में बीते 03 अक्टूबर को सपा नेता मनोज सिंह डब्लू के खिलाफ एनबीडब्लू जारी किया गया। लेकिन व्यक्तिगत कारणों से सपा नेता मामले की सुनवाई तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाए और जरिए अधिवक्ता हाजिरी माफी की दरख्वास्त न्यायालय से की।
इसके बाद उनके द्वारा शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष प्रस्तुत होकर जरिए अधिवक्ता अजय कुमार मौर्य अपने पक्ष को रखा। सपा नेता की हाजिरी के बाद न्यायालय ने जारी एनबीडब्लू आदेश को निरस्त कर न्यायालय की कार्यवाही को आगे बढ़ाया।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*