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SC-ST उत्पीड़न की शिकायत ऑनलाइन कराने की सुविधा, नई व्यवस्था से पीड़ितों को मिलेगी राहत

चंदौली जिले में एससी- एसटी उत्पीड़न के मामलों में कारगर रोक के लिए जनपद स्तर पर भी शासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एससी-एसटी से संबंधित मामलों के लिए जहां अलग कोर्ट और न्यायाधीश की व्यवस्था है।
 

एससी-एसटी उत्पीड़न पर प्रभावी नियंत्रण की नई पहल

समाज कल्याण विभाग ने लॉन्च किया नया पोर्टल

जरूरत पड़ने पर पोर्टल के आधार पर दर्ज होगा मुकदमा

चंदौली जिले में एससी- एसटी उत्पीड़न के मामलों में कारगर रोक के लिए जनपद स्तर पर भी शासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एससी-एसटी से संबंधित मामलों के लिए जहां अलग कोर्ट और न्यायाधीश की व्यवस्था है। वहीं, अब अन्य उत्पीड़न मामलों पर प्रभावी रोकथाम के लिए पोर्टल लांच कर दिया गया है।

आपको बता दें कि पीड़ित अब आनलाइन शिकायत कर सकेंगे। आनलाइन पोर्टल सेवा में पीड़ितों की शिकायत पर समयबद्ध कार्रवाई होगी। साथ ही इसकी निगरानी की व्यवस्था भी शासन से लेकर जिला प्रशासन स्तर पर की जा रही। संबंधित अधिकारी पोर्टल पर ही अपने लागिन आइडी और पासवर्ड से आर्थिक सहायता देने संबंधी कार्रवाई भी सुनिश्चित कर सकेंगे। अभी तक यह कार्य आफलाइन होने के कारण पीड़ित को मदद पाने में कई तरह की समस्याएं उठानी पड़ रही थीं। 

बताते चलें कि योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी रिएट्रो सिटी प्रीवेंटेशन डाट यूपीएसडीसीडाट जीओवीडाटइन पोर्टल पर पीड़ित शिकायत कर सकेंगे। पुलिस सीसीटीएनएस के जरिए इसका संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी। जरूरत पड़ने पर इसके आधार पर ही मुकदमा दर्ज करेगी। 

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों में कारगर नियंत्रण करने और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समाज कल्याण की ओर से इस पोर्टल की सुविधा दी गई है। इस पर आनलाइन शिकायत की जा सकती है। पुलिस इन शिकायतों का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। आनलाइन पोर्टल के बाबत ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा।



 

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