SDM के आदेश पर बरहुआ गांव में खाली कराई गयी अवैध कब्जा से जमीन, भूस्वामी हुआ काबिज

चकिया उप जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद के आदेश पर नायब तहसीलदार प्रभुनाथ यादव ने बरहुआ गांव में रविवार को अवैध रूप से कब्जा किए गए भूमि को मुक्त कराया।
 

नायब तहसीलदार प्रभुनाथ यादव रहे मौजूद

चौकी प्रभारी अभिषेक शुक्ला ने खाली कराई भूमि

उप जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद ने दिया था आदेश

चंदौली जिला के चकिया उप जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद के आदेश पर नायब तहसीलदार प्रभुनाथ यादव ने बरहुआ गांव में रविवार को अवैध रूप से कब्जा किए गए भूमि को मुक्त कराया। तथा भूमि का वास्तविक मालिक संजय कुमार विश्वकर्मा तथा उसके भाइयों को मौके पर कब्जा दिलाया।

 

   बताते चलें कि बरहुआ गांव के चकिया इलिया मुख्य मार्ग पर आराजी नंबर 148 मी में 0.004 हेक्टेयर भूमि धरी भूमि सुखमानी देबी का रहायशी मकान बना हुआ है। जिस पर 19 जुलाई 2021 में संजय कुमार विश्वकर्मा, विनोद, प्रमोद तथा सतीश चारों भाइयों ने उपजिलाधिकारी न्यायालय में मालिकाना हक हेतु वाद पत्र दाखिल किया। वादी संजय कुमार विश्वकर्मा सहित चारों भाइयों का कहना रहा है कि उसकी दादी सुखमानी देवी चारों भाइयों की सेवा टहल तथा दवा दर्पण से प्रसन्न होकर उक्त भूमि चारों भाइयों के नाम दान दी है। जिसके लिए दान पत्र भी लिखा है। जबकि जबरन भूमि पर उसके बड़े पिता शिवचंद्र विश्वकर्मा कब्जा जमाए हुए हैं।

 

उक्त मामले में उपजिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद ने प्रतिवादी शिवचंद्र विश्वकर्मा को अपना पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 25 जुलाई 2022 से लेकर 22 अगस्त 2022 तक तीन बार मौका दिया। लेकिन प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। उप जिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद ने प्रतिवादी शिवचंद्र को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु 5 और 9 सितंबर को आखिरी मौका दिया।

इसके बाद भी प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त तारीखों पर उपस्थित न होने तथा किसी भी प्रकार का पक्ष प्रस्तुत न करने पर वादी संजय कुमार विश्वकर्मा तथा उसके भाइयों के पक्ष में आदेश पारित कर अवैध रूप से कब्जा जमाए शिवचंद्र को बेदखल करने का आदेश दिया। जिसके क्रम में मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार प्रभु नाथ यादव ने चौकी इंचार्ज अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ विपक्षी शिवचंद्र द्वारा किए गए मकान में कब्जा से पूरी तरह से मुक्त करा दिया और वादी संजय कुमार वगैरह को काबिज कराया।