अब जेल में रहेगा अमरजीत चौहान, टूट गयी पुराने मामलों की भी जमानत
 

अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी व अन्य माध्यमों से ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्त करा पुनः उसे जेल भेजने के लिए "बेल ब्रेक-जेल ओपन" आपरेशन चला रही है।
 

शातिर व अभ्यस्त अपराधियों को जेल में रखने का प्लान

ऐसे लोगों की जमानत पुलिस करा रही निरस्त

इलिया के शातिर अमरजीत चौहान की जमानत हुयी रद्द


चंदौली जिले में पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ.अनिल कुमार के निर्देशन में चन्दौली पुलिस अब अभ्यस्त व शातिर अपराधियों को जेल में ही जीवन बिताने का इंतजाम करने में जुट गई है। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी व अन्य माध्यमों से ऐसे अपराधियों का जमानत निरस्त करा पुनः उसे जेल भेजने के लिए "बेल ब्रेक-जेल ओपन" आपरेशन चला रही है।
              
आज इसी अभियान के दौरान  एक मामले में थाना इलिया द्वारा अभ्यस्त अपराधी की जमानत कैंसिल कराई गयी है। थाना इलिया पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर किए गए प्रयास से अमरजीत चौहान पुत्र बाबूलाल चौहान निवासी -ग्राम व थाना इलिया, जनपद चन्दौली जो मुकदमा अपराध संख्या - 128/2023, धारा- 380, 411, 457 भादवि  से सम्बंधित अभियुक्त वर्तमान समय में जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध है। वह अत्यंत मनबढ़ और अभ्यस्त आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। जमानत पर छूटने के बाद भी बार-बार अपराध करता रहता है। जिसके विरुद्ध 1- मुकदमा अपराध संख्या- 36/2022 धारा 380, 411 भादवि और 2- मुकदमा अपराध संख्या- 163/2022 धारा 379, 411 व मु0अ0सं0- 09/2023 411, 414, 419, 420 भादवि पंजीकृत हैं।

 इस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त अमरजीत चौहान के पक्ष में दिया गया जमानतनामा व बंधपत्र निरस्त कर उसे जिला कारागार, वाराणसी भेजने का आदेश दिया गया है।