मिर्जापुर जिले के 2 पशु तस्करों पर गैंगस्टर, चकिया पुलिस ने की कार्रवाई
चंदौली जिले की चकिया पुलिस टीम द्वारा एक अभियोग में कल दो शातिर अंतर्राज्यीय गो तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है । ये दोनों तस्कर मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं।
दो शातिर अंतर्राज्यीय गो तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही
दोनों तस्कर मिर्जापुर जिले के रहने वाले
चंदौली जिले की चकिया पुलिस टीम द्वारा एक अभियोग में कल दो शातिर अंतर्राज्यीय गो तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है । ये दोनों तस्कर मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं।
बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराधियों के ऊपर लगातार गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही हो रही है । इसी क्रम में थानाध्यक्ष चकिया द्वारा थाना क्षेत्र में गो तस्करी करने वाले अपराधियों के लीडर व उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 330/2023 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इस संबंध में चकिया थाना अध्यक्ष ने बताया कि गैंग लीडर रवि गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता निवासी ग्राम गोसाई तालाब थाना कोतवाली शहर जिला मिर्जापुर तथा राजेश पुत्र जमुना निवासी ग्राम करौंदा थाना मड़िहान जिला मिर्जापुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है जिनके आपराधिक इतिहास इस तरह है -------
नाम, पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण–
गैंग लीडर- रवि गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता नि0 ग्राम गोसाई तालाब थाना कोतवाली शहर जिला मिर्जापुर।
1. मु0अ0सं0- 25/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम।
2. मु0अ0सं0- 26/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।
3. मु0अ0स0 330/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट।
गैंग सदस्य- राजेश पुत्र जमुना निवासी ग्राम करौदा थाना मड़िहान जिला मिर्जापुर।
1. मु0अ0सं0- 25/2022 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम।
2. मु0अ0स0 330/23 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट।