तियरी गांव पहुंची राजस्व विभाग की पांच सदस्यीय टीम, तालाब की भूमि पर कब्जे की पैमाइश
 

कहा जा रहा है कि इसके बावजूद निर्माण कार्य पर रोक न लगाएं जाने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल को निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु स्थगन आदेश दिया।
 

तालाब पर अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कराने की शिकायत

पैमाईश करके एसडीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

तहसीलकर्मियों पर लीपापोती करने का आरोप

चंदौली जिला के शहाबगंज विकासखंड अंतर्गत तियरी गांव में तालाब की भूमि में अतिक्रमण कर किए जा रहे निर्माण कार्य की जांच राजस्व विभाग की पांच सदस्य टीम ने किया। जिसका रिपोर्ट उप जिलाधिकारी को सौपनें की बात कही।

  बताते चलें कि तियरी गांव के आराजी नंबर 152 रकबा 0.114 हेक्टेयर अराजी नंबर 151 रकबा 0.266 हेक्टर अभिलेखों में तालाब दर्ज है। जो ग्रामवासियों को सिंचाई कार्य व पशुओं को पानी पीने के काम में आता रहा है। जिसमें गांव के एक व्यक्ति विशेष द्वारा अतिक्रमण कर तालाब के चारों तरफ दीवार खड़ा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसका शिकायती पत्र पिछले माह गांव के पूर्व प्रधान अभिमन्यु सिंह तथा अन्य ने उप जिलाधिकारी चकिया को प्रेषित किया था।

कहा जा रहा है कि इसके बावजूद निर्माण कार्य पर रोक न लगाएं जाने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल किया। हाईकोर्ट ने 5 अप्रैल को निर्माण कार्य पर रोक लगाये जाने हेतु स्थगन आदेश दिया। जबकि उच्च न्यायालय के रोक के बाद भी तीन सप्ताह बीत गए सरकारी भूमि पर आज भी निर्माण कार्य लगातार जारी है। इसी बीच दो दिन पूर्व उपजिलाधिकारी के आदेश पर राजस्व विभाग की पांच सदस्य टीम में नायक तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल ने उक्त भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर मामले में कार्रवाई करने का दावा किया।

वहीं लोगों का कहना है कि तहसील के लोग केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। वहां पर निर्माण कार्य लगातार जारी है।

इस संबंध में उप जिलाधिकारी कुंदन राज कपूर ने बताया कि हाई कोर्ट आदेश पर भूमि की पैमाइश तथा बेदखली की कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई होगी।