SC-ST के मामले में मालदह गांव के दो सगे भाइयों को कोर्ट ने दी सजा
 

न्यायालय स्पेशल एससी एसटी एक्ट पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव ने मालदह गांव के आरोपित दो भाइयों को दोष सिद्ध होने पर 6 माह के साधारण कारावास तथा 5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।
 

इलिया के मालदह गांव के दो सगे भाइयों को सजा

6 माह की साधारण कारावास तथा 5 हजार का जुर्माना

 इलिया में 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा 

 

चंदौली जिला न्यायालय स्पेशल एससी एसटी एक्ट पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव ने मालदह गांव के आरोपित दो भाइयों को दोष सिद्ध होने पर 6 माह के साधारण कारावास तथा 5 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

 बताते चलें कि इलिया थाना क्षेत्र के मालदह गांव के मुन्नू चौबे, वजीर चौबे पुत्रगण किशोर चौबे के ऊपर 27 नवंबर 2018 को धारा 332 ,353 भारतीय दंड विधान व 3 (1) एससी, एसटी के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 

जिसमें शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एजीडीसी जयप्रकाश सिंह तथा पैरोकार आरक्षी प्रियांशु प्रजापति की पैरवी व साक्ष्य के बाद न्यायालय पीठासीन अधिकारी रामबाबू यादव ने मुन्नू चौबे तथा वजीर चौबे को एससी एसटी एक्ट का दोष सिद्ध पाये जाने पर दोनों आरोपितों को 6 माह का साधारण कारावास तथा 5000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई।