जंगल में मनमाने तरीके से हो रहा है काम, वन विभाग ने BDO को लिखी चिट्ठी
 

वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, मगर इन गांवों में ग्राम पंचायत द्वारा चकरोड निर्माण,तथा मेड़बंदी का कार्य कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।
 

आरक्षित वन क्षेत्र में बिना एनओसी के कार्य कराए जाने पर वन विभाग में लगाया रोक

BDO को पत्र भेजकर कार्यदायी संस्था को रोक लगाने की दी चेतावनी

चंदौली जिला के शहाबगंज विकासखंड में आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांवों में विभाग द्वारा अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। साथ ही खंड विकास अधिकारी को पत्र जारी करते हुए पंचायतों द्वारा मनमानी ढंग से कार्य कराए जाने पर ग्राम प्रधानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का चेतावनी दिया है।

बताते चलें कि शहाबगंज विकासखंड के छित्तमपुर, ढोढनपुर, वनभीषमपुर, मुसाखांड,मुबारकपुर, मल्हर, खास, कौड़िहार, बेलावर, खोजापुर, सुल्तानपुर, ईसापुर, शाहपुर, बरहुआं, पालपुर, रसिया, मगरौर आदि गांवों आरक्षित वन क्षेत्र से सटे हुए हैं। इन गांवों में लाभार्थियों द्वारा आवास तथा शौचालय का निर्माण आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि में कराया जा रहा था। जिसे वन विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, मगर इन गांवों में ग्राम पंचायत द्वारा चकरोड निर्माण,तथा मेड़बंदी का कार्य कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिस पर क्षेत्रीय वनाधिकारी अश्विनी कुमार चौबे ने खंड विकास अधिकारी दिनेश सिंह को पत्र भेज कर इन गांव में आवंटित धनराशि पर तत्काल रोक लगाने वन भूमि से ऐसे किसी भी गांव में विकास कार्य करने के पूर्व स्थलीय जांच कराने का अनुरोध किया है। क्षेत्रीय वनाधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि इसके बाद भी किसी ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कार्यदायी संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने की अरे भाई की जाएगी।