सिविल जज कोर्ट ने रामजी बियार को सुनायी सजा, चोरी करने के लिए मिली सजा

इस दौरान जेल में अभियुक्त को बितायी गई अवधि की सजा व  2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया के द्वारा सुनायी सजा

जेल के साथ 2 हजार का जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)  व न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया के द्वारा आरोपी को जेल मे बिताई गई अवधि की सजा व  2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसके अलावा अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

चंदौली जिले के चकिया थाने के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या- 57/1988 धारा 379, 411 आईपीसी  में आरोपी द्वारा चोरी किये जाने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चकिया के पैरोकार हेड कांसेटबल विजय राय व अभियोजन की तरफ से मनोज कुमार (पीओ) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 16 फरवरी 2024 को श्री रोहित पुरी  (सिविल जज (जूनियर डिवीजन) व न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया द्वारा आरोपी रामजी बियार पुत्र शंकर निवासी दाउदपुर को सजा सुनायी है।

इस दौरान जेल में अभियुक्त को बितायी गई अवधि की सजा व  2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।