सावधान..15 अप्रैल से CMO चलाएंगे अभियान, अब अस्पतालों व सेंटर्स पर फिर पड़ेंगे छापे
अब डिस्प्ले बोर्ड की होगी जांच
पंजीकरण के साथ साथ इन सूचनाओं का प्रदर्शन जरूरी
15 अप्रैल से CMO की टीम मारेगी छापे
जिले के अस्पतालों व जांच घरों के लिए चेतावनी जारी
जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वाईके राय ने बताया कि प्रदेश के सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र संख्या-1600/पाँच-6-2023 चिकित्सा अनुभाग-6 दिनांक 13 सितम्बर 2023 एवं महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें पत्र संख्या-11फ/50/2023-24/9510 दिनांक 02 नवम्बर 2023 के क्रम में अवगत कराना है कि The Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 एवं Uttar Pradesh the Clinical Establishment (Registration and Regulation) rules, 2016 में निहित विद्यमान व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में सभी नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा है।
इसी क्रम में यूपी क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा 28 (Display of Information) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चिकित्सालय में परिसर में चिकित्सा इकाई (Health Facility) का रजिस्ट्रेशन नंबर, संचालक का नाम, बेड की संख्या, औषधि की पद्धति एवं चिकित्सालय द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं तथा चिकित्सा कर्मचारी की डिटेल (चिकित्सक, नर्स आदि) का विवरण 5X3 (15 वर्गफीट) का एक डिस्प्ले बोर्ड बनाकर लगाना है, जिसका बैकग्राउण्ड पीला एवं फॉरमेट-हिन्दी अक्षर रंग काला के अनुसार स्पष्ट अक्षरों में होगा। सभी को अपने नैदानिक स्थापनों के मुख्य द्वार के पास प्रदर्शित करके रखना है, ताकि मरीजों को साफ-साफ जानकारी हो सके।
जनपद चन्दौली के समस्त निजी नर्सिंग होम्स और चिकित्सालयों के साथ-साथ क्लीनिक्स व पैथालाजी सेंटर्स, एक्स-रे सेन्टर्स, डेन्टल क्लीनिक्स, फिजियोथेरेपी सेन्टर्स व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को अन्तिम बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि यूपी क्लीनिकल स्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रूल्स 2016 की धारा 28 (Display of Information) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने नैदानिक स्थापना के मुख्य द्वार के पास डिस्प्ले बोर्ड दिनांक 15.04.2024 तक प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करे लें, अन्यथा दिनांक 15 अप्रैल 2024 के बाद किए जाने वाले निरीक्षण व छापेमारी के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में बिना पंजीकरण और बिना नवीनीकरण एवं बिना डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित करने वाले सभी निजी नर्सिंग होम्स और चिकित्सालयों के साथ-साथ क्लीनिक्स व पैथालाजी सेंटर्स, एक्स-रे सेन्टर्स, डेन्टल क्लीनिक्स, फिजियोथेरेपी सेन्टर्स व चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही पकड़े जाने पर सम्बन्धित सेंटर्स के विरूद्ध मेडिकल काउन्सिल एक्ट 15 (2) के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।