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सभी अस्पतालों व जांच केन्द्रों के लिए आई की एक और नोटिस, करवा लें पंजीकरण ​​​​​​​

जिले में संचालित समस्त निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथालाजी व एक्स-रे सेंटर, डेंटल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर व चिकित्सकीय प्रतिष्ठान के संचालको को निर्देश जारी हुआ है कि वह अपना पंजीकरण व नवीनीकरण अनिवार्य रूप से करा लें।
 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाईके राय का रिमांइडर

30 अप्रैल के पहले पूरी करें सारी प्रक्रिया

1 मई से शुरू होंगे छापे और सील होंगे केन्द्र

चंदौली जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाईके राय ने एक बार फिर जिले के समस्त नर्सिंग होम संचालकों के साथ-साथ प्राइवेट क्लीनिक्स, पैथोलॉजी सेंटर, एक्स-रे  और अल्ट्रासाउंड जांच घर, डेंटल क्लिनिक तथा फिजियोथैरेपी जैसे तमाम संस्थाओं के संचालकों को जानकारी साझा करते हुए कहा है कि उन्हें बिना पंजीकरण के अपने प्रतिष्ठान नहीं चलाने हैं। अगर निर्धारित समय सीमा के बाद किसी केंद्र का संचालन बिना पंजीकरण के किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 इसके लिए डॉक्टर वाईके राय ने एक सूचना जारी की है और कहा है कि 30 अप्रैल तक सभी लोगों को अपना पंजीकरण या  नवीनीकरण हर हाल में करवा लेना है। या फिर आवेदन करके उनका पंजीकरण करवा लेना अनिवार्य है।

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 डॉक्टर वाईके राय ने कहा है कि 30 अप्रैल को के पहले जनहित पोर्टल पर सभी आवेदन अनिवार्य रूप से पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी चिकित्सालयों और जांच घरों चलाने वाले लोगों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। 

चंदौली जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वाईके राय ने एक बार फिर जिले के समस्त नर्सिंग होम संचालकों के साथ-साथ प्राइवेट क्लीनिक्स, पैथोलॉजी सेंटर, एक्स-रे  और अल्ट्रासाउंड जांच घर, डेंटल क्लिनिक तथा फिजियोथैरेपी जैसे तमाम संस्थाओं के संचालकों को जानकारी साझा करते हुए कहा है कि उन्हें बिना पंजीकरण के अपने प्रतिष्ठान नहीं चलाने हैं। अगर निर्धारित समय सीमा के बाद किसी केंद्र का संचालन बिना पंजीकरण के किया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।   इसके लिए डॉक्टर वाईके राय ने एक सूचना जारी की है और कहा है कि 30 अप्रैल तक सभी लोगों को अपना पंजीकरण या  नवीनीकरण हर हाल में करवा लेना है। या फिर आवेदन करके उनका पंजीकरण करवा लेना अनिवार्य है।   डॉक्टर वाईके राय ने कहा है कि 30 अप्रैल को के पहले जनहित पोर्टल पर सभी आवेदन अनिवार्य रूप से पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने सभी चिकित्सालयों और जांच घरों चलाने वाले लोगों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है।   इस सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाई के राय ने कहा कि पंजीकरण व पंजीकृत प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जनहित पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र, क्लिनिक, पैथालाजी के बिल्डिंग संरचना का ले-आउट, बिजली का बिल व रजिस्ट्री, किरायेदारीनामा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्रमाण पत्र, अग्निशामक विभाग से एनओसी प्रमाण पत्र, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए एजेंसी के अनुबंध पत्र की छायाप्रति, जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना अति  आवश्यक है। 30 अप्रैल तक अभिलेखों के साथ जनहित पोर्टल पर आवेदन सुनिश्चित कर नवीनीकरण कराए।

इस सम्बंध में मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाई के राय ने कहा कि पंजीकरण व पंजीकृत प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। जनहित पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र, क्लिनिक, पैथालाजी के बिल्डिंग संरचना का ले-आउट, बिजली का बिल व रजिस्ट्री, किरायेदारीनामा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्रमाण पत्र, अग्निशामक विभाग से एनओसी प्रमाण पत्र, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए एजेंसी के अनुबंध पत्र की छायाप्रति, जल संचय के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराना अति  आवश्यक है। 30 अप्रैल तक अभिलेखों के साथ जनहित पोर्टल पर आवेदन सुनिश्चित कर नवीनीकरण कराए।

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