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गैंगस्टर के अपराधी बबलू प्रसाद को हुई 2 वर्ष की जेल, कोर्ट ने लगाया 5000 रु का अर्थदण्ड

1 अभियुक्त को 02 वर्ष की साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा के क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू (एसजे/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 02 वर्ष की साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


      
बताया जा रहा है कि दिनांक 01 जनवरी 2014 को धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर  एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1. बबलू प्रसाद पुत्र हरिगेन निवासी भूसीकृत पुरवा थाना शहाबगंज चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 01/2014 धारा 3(1)यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।   
 


उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना शहाबगंज के पैरोकार   मुख्य आरक्षी उमाशंकर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री श्याम बाबू द्वारा दोषी अभियुक्त बबलू प्रसाद को 02 वर्ष की साधारण कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।


 

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