ऑपरेशन कन्विक्शन का चला चाबुक एक और अभियुक्त को हुई सजा, कारावास के साथ लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0 एफटीसी प्रथम जनपद चंदौली)जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 19.02.2004 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त गुलाब सोनकर पुत्र बालकृष्ण निवासी जसुरी थाना व जिला चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 30/2004 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चंदौली में पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपीन कुमार (एपीओ) व थाना चंदौली के पैरोकार हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 03.08.2024 माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी अभियुक्त गुलाब सोनकर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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