पशु तस्कर को सुश्री नूतन की अदालत ने दी सजा, सुरेश कुमार को हुई कारवास की सजा के साथ लगाया जुर्माना
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
बताया जा रहा है कि 11 सितम्बर 1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र मदन लाल निवासी एशबाग मकान नंबर 285/113 थाना खाला बाजार जिला लखनऊ के विरुद्ध अपराध संख्या- 230/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा अभियुक्त सुरेश कुमार को जेल में बितायी गयी अवधि व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
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