बबुरी पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कई दिनों से थी पुलिस को इसकी तलाश
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल मे बितायी गयी अवधि व 1100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताते चलें कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफटीसी प्रथम जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि दिनांक 07.02.2001 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम 11 पशु क्रूरता अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामजतन निवासी बहरवानी थाना सकलडीहा जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 17/2001 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज ही इस अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई हैं ।
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