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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जर्ज का फैसला, दो अभियुक्तों को जेल व अर्थदंड ​​​​​​​

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है ।
 

 दो अपराधियों को मिली सजा

सिविल जज व सीजेएम कोर्ट से सुनायी गयी सजा

पशु तस्करी व आर्म्स एक्ट के मामले में हुए थे अरेस्ट 

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह सिविल जज जूनियर डिविजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया तथा पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र,  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा  एक- एक अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त  करावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि दिनांक 15 जुलाई 1996 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के संबन्ध में आरोपी अभियुक्त दीहल पुत्र खोभारी यादव निवासी मेड थाना चैनपुर जिला कैमूर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 79/1996 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना चकिया में पंजीकृत किया गया। मामले में पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार (पीओ) व थाना चकिया के पैरोकार हेड कांस्टेबल भोला यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज माननीय न्यायालय के निर्देश पर अभियुक्त दीहल पुत्र खोभारी यादव को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 4 दिन का अतिरिक्त करावास की सजा भुगतनी होगी ।


इसी क्रम में दिनांक 3 मार्च 2020 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के संबन्ध में आरोपी अभियुक्त छोटक सोनकर उर्फ छोटे लाल पुत्र राम लाल सोनकर निवासी दुलहीपुर मुगलसराय के विरुद्ध अपराध संख्या- 80/2020 धारा  3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार (एसपीओ)  व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज माननीय न्यायालय के निर्देश पर दोषी अभियुक्त छोटक सोनकर उर्फ छोटे लाल पुत्र राम लाल सोनकर को 4 वर्ष का साधारण कारावास की सजा व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया  व अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा  भुगतनी होगी।

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