बिना लाइसेंस के उर्वरक-बीज एवं कीटनाशक की दुकान खोलने वालों की खैर नहीं, ऐसे करें अप्लाई
उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का करें व्यापार
दुकान खोलने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
लाइसेंस के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
चंदौली जिले में उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक का व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। जिसके आधार पर ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरकार ने लाइसेंस प्राप्त करने की प्रकिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी है, ताकि हेराफेरी से बचा जा सके।
इस सम्बन्ध में जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक के बिक्री के लाइसेंस प्राप्त करने की प्रकिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस नया जारी करवाना हो, नवीनीकरण करवाना हो अथवा डुप्लीकेट कॉपी जारी करवानी हो। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही प्राप्त किए जाएंगे।
उन्होने बताया कि आवेदन सीधे सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) साइबर कैफे अथवा स्वयं अपने कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन के लिए विभागीय वेवसाइट पर जनहित गारंटी पर जाकर ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन पर क्लिक कर मांगे गये अभिलेख पोर्टल पर ही फीड एवं अपलोड करने होते है। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन को नियमानुसार सत्यापन की कारवाई पूर्ण की जाएगी। कहा कि फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी।
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