ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब इंटर व ट्रिपल-सी कोर्स अनिवार्य

कैबिनेट ने ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को दी मंजूरी
1980 की पुरानी नियमावली समाप्त
जानिए सरकार ने किए हैं और कौन-कौन से बदलाव
प्रदेश में 2578 पदों पर भर्ती जल्द से जल्द कराने की तैयारी
उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अब कंप्यूटर ज्ञान भी जरूरी हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभाग की ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ ट्रिपल-सी (CCC) कंप्यूटर कोर्स का प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

कैबिनेट की मंजूरी के साथ वर्ष 1980 की पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया गया है। नई नियमावली में तकनीकी दक्षता को महत्व देते हुए यह व्यवस्था की गई है कि अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) द्वारा जारी ट्रिपल-सी कोर्स प्रमाणपत्र होना चाहिए।

समाज कल्याण विभाग में भी नियम संशोधित
इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग की ग्राम विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। अब इन पदों के लिए भी ट्रिपल-सी कोर्स अनिवार्य होगा।
पूर्व में ग्राम विकास अधिकारी की शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट (विज्ञान या कृषि) निर्धारित थी। जिसमें अब कंप्यूटर दक्षता को भी जोड़ा गया है।
राज्य अधीनस्थ सेवा घोषित, तबादले की मिलेगी सुविधा
नई नियमावली के तहत ग्राम विकास अधिकारी सेवा को राज्य अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा घोषित किया गया है। इससे एक जिले से दूसरे जिले में तबादले की भी सुविधा मिलेगी।
2578 पदों पर भर्ती की तैयारी
राज्य में ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2578 पद वर्तमान में रिक्त हैं। नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद इन रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। जिससे ग्राम्य कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित किया जा सके। यह निर्णय ग्राम्य कार्यों में पारदर्शिता दक्षता और तकनीकी सामर्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
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