अगर ऐसा नहीं किया तो नए साल का जश्न हो जाएगा फीका, किसी भी समय आ जाएगी पुलिस
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चंदौली जिले में कोरोना संक्रमण काल में नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में बिना परमिशन लिए न्यू ईयर की पार्टी करने वाले पर छह माह की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना का प्लान बनाकर इसकी जानकारी भी प्रचारित करवा दी गयी है।
चंदौली जिला प्रशासन की माने तो आयोजन के लिए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोरोना से बचाव के मुकम्मल इंतजाम रखने होंगे। नहीं तो बहुत तगड़ी कार्रवाई का शिकार हो सकते हैं।
वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते जो भी लोग व आयोजक 2021 के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारी में लगे हैं। उनके लिए प्रशासन के जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हैं। नए जाल पर पर्यटन स्थलों, होटलों व रेस्तरां में होने वाली पार्टियों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। इस दौरान गीत-संगीत का दौर चलता रहता है, जिससे यह सिलसिला देर रात तक चल सकता है।
ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट होकर रातभर चौकसी बरतेगा। नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदनों की जांच कर जिला प्रशासन की ओर से परमिशन दी जाएगी। वहीं बिना अनुमति लिए जश्न मनाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और छह माह तक सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
ऐसे में बिना परमिशन न्यू इयर का जश्न परेशानी का कारण भी बन सकता है। वाणिज्य कर निरीक्षक बब्बू शुक्ला ने बताया कि न्यू ईयर पार्टी पर प्रशासन की नजर है। ऐसे में बगैर अनुमति जश्न मनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। छह माह तक जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सारे आयोजकों को साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फैसला लिया गया है। होटल व रेस्टोरेंट संचालक आवेदन कर अनुमति ले लें। बिना अनुमति आयोजन करने वालों को छह माह की जेल व 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
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