'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नीति चंदौली में भी होगी लागू, बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले हो जाएं सावधान

26 जनवरी से लागू होगी 'नो हेलमेट..नो फ्यूल' व्यवस्था
सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी से मौतों पर रोकथाम की कवायद
जिला प्रशासन ने जिले के 130 पेट्रोल पंप संचालकों को भेजे सख्त निर्देश
चंदौली जिले में दो पहिया वाहन चालकों के लिए यह खबर थोड़ी खटकेगी जरूर..। लेकिन, उनके जीवन रक्षा के हित की है। हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहन चलाने के दौरान चालक सुरक्षित रहता है। बिना हेलमेट के अब उन्हें पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। शासन ने हेड इंजरी से होने वाली मौतों की दर में कमी लाने के लिए यह निर्णय लिया है। इसका उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की भी तैयारी प्रशासन कर रहा है।

आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से जनपद में इसका अनुपालन कड़ाई से कराया जाएगा। शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी निखिल टी. फंडे जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह निर्देश दिए हैं कि 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' व्यवस्था को अमल में लाएं। पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करा लें। प्रशासनिक, पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर इस व्यवस्था की जांच करेंगे। यदि निर्देशों का अनुपालन होता नाहीं मिला तो पंप के लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
बताते चलें कि जनपद में 1.27 लाख दोपहिया वाहन पंजीकृत हैं। इसके अलावा लगभग 30 से 35 हजार दोपहिया वाहन गाजीपुर, वाराणसी, मीरजापुर, सोनभद्र के अलावा बिहार के आते हैं। दोपहिया वाहन सवार जिले में संचालित विभिन्न आयल कंपनियों के 130 पंपों से पेट्रोल भरवाते हैं। यहां पहुंचने वाले चालक और उसके पीछे बैठे यात्री को हेलमेट लगाना अनिवार्य है। किसी भी पंप पर व्यवस्था लागू होने के बाद उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, पेट्रोल पंप संचालक प्रतिदिन दो पहिया वाहन चालकों को जागरूक करेंगे। बिना हेलमेट पेट्रोल देते पकड़े जाने पर पंप संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पेट्रोल पंप मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
परिवहन व पुलिस करती है चालान
चंदौली दोपहिया वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम में हेलमेट अनिवार्य किया गया है। प्रत्येक माह परिवहन विभाग 500-550 तो यातायात पुलिस 1500 से 1800 तक दोपहिया वाहनों का चालान हेलमेट नहीं पर करती है।
इन विभागों की ओर से समय समय पर जागरुकता अभियान चलाकर हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा। हेलमेट नहीं होने की दशा में हादसे हेड इंजरी की वजह से मौत हो जाती है। परिवहन विभाग का मानना है कि 70 प्रतिशत मौतें इसी वजह से होती हैं। इसलिए इस व्यवस्था कड़ाई से अमल में लाने की कवायद की जा रही।
पंपों पर लगाए जाएंगे जागरूकता होर्डिंग
चंदौली जिले के डीएम के निर्देश पत्र में पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल पंप परिसर में पांच दिन में जागरुकता संबंधी बड़े होडिंग लगाने को कहा गया है।
यह भी स्पष्ट किया कि सभी पेट्रोल पंप हमेशा सीसीटीवी कैमरे की निगाह में रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसी फुटेज की मदद से आवश्यक निर्णय लिया जा सकें। यह निर्णय हेलमेट नहीं पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले मौतों पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। सभी बाइक चालक भारतीय मानक ब्यूरो से निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट का प्रयोग करें।
इस संबंध में एआरटीओ डा. सर्वेश गौतम ने बताया कि सड़क हादसों में हो रही मौतों में कमी लाने के लिए 'नो हेलमेट नो फ्यूल' नीति लागू की गई है। इसके तहत दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने का निर्णय लिया गया है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि बिना हेलमेट लगाकर आए दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें।
इस संबंध मे जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' व्यवस्था 26 जनवरी से जनपद में प्रभावी होगा। आयल कंपनियों व पेट्रोल पंप संचालकों से इस आदेश का समुचित प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सभी पंप पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जांच कर पता लगाया जा सके कि आदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो या नहीं।
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